नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने हसपुरा थाना कांड संख्या- 137/20 में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त दिनेश ठाकुर हसपुरा को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 354ए और 08 पोक्सो एक्ट में तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ–साथ चलेगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 01/07/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उसके घर में घुसकर नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ किया था।