नवबिहार टाइम्स संवाददाता
मसौढ़ी। सिविल कोर्ट मसौढी में गुरुवार को एडीजे-2 संजीव कुमार के न्यायालय में चाचा भतिजा हत्याकांड में नामजद पांच अभियुक्तों को दो अलग-अलग धाराओ में सजा सुनाई गई है। जिसमें धारा 302 यानी हत्या में पांच अभियुक्तो को आजीवन कारावास एवं 10 हजार जुर्माना, वही धारा 201यानी साक्ष्य छुपाने में पांच अभियुक्त को 7 साल कारावास एवं 5000 जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की कारावास की सजा सुनाई गई है।
अपर लोक अभियोजक सर्वानंद राय एवं पी. पी धनंजय कुमार ने बताया की पुनपुन थाना कांड संख्या 231/12 जिसका सत्रवाद संख्या 1338/ 22 था जिसमें पांच अभियुक्तो में पिंटू कुमार पिता स्व विद्यानंद सिंह, मुन्ना कुमार पिता बृजनंदन यादव, खुशबू कुमारी पति पिंटू कुमार, धीरज कुमार पिता राम जी साव, मीना देवी पति स्व विद्यानंद सिंह सभी जटडुमरी के रहने वाले हैं।
गौरतलब है की यह घटना पुनपुन थाना क्षेत्र के जट डुमरी गांव की हैं।जो बीते 4 जुलाई 2022 को शाम 4:00 बजे जैनेंद्र उर्फ चुन्ना और मनीष कुमार उर्फ उमेंद्र यह दोनों आपस में चाचा भतीजा थे, जो एक जमीन का एग्रीमेंट पिंटू कुमार से करवाए थे, जिसमें एक करोड़ दो लाख की राशि तय की गई थी, एक करोड़ पहले दे दिया गया था,और डेढ लाख रूपये देने पिंटू के घर पर गये थे, जहाँ पिंटू उसके सभी परिवार के मन में लालच आ गया और उन दोनों को चाय में नशा की गोली देकर उसे पहले बेहोश किया उसके बाद हत्या कर छोटे-छोटे टुकड़े में बांटकर पॉलिथीन में बांधकर रेलवे लाइन की तरफ फेंक दिए थे।
घटना के बाद मृतक के भाई जितेंद्र कुमार ने काफी खोजबीन की और शक के आधार पर धीरज कुमार को पकड़ा गया और उसी की गिरफ्तारी के बाद सब राज उगले गए थे, साढे 12 कट्ठा जमीन के बिक्री में दो लोगों की निर्मम हत्या करने के मामले में सिविल कोर्ट मसौढी में पांच अभियुक्तो को आजिवन कारावास की सजा सुनाई गई है।