नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने देव थाना कांड संख्या- 39/20, जी आर- 55/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त अर्जुन भुईयां, श्रवण कुमार, विकास भुईयां, सोनु कुमार, गोपाल भुईयां विष्णु बांध एलोरा देव को भारतीय दंड संहिता की धारा- 302/149 में आजीवन कारावास की सजा और पचास-पचास हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया गया है।
वहीं भादंवि धारा- 148 में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है, सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी। तीन दिसंबर को निर्णय पर इन सभी पांच अभियुक्तों को भादंवि धारा में दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। अभियोजन की ओर से दस गवाही हुई थी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 15/05/20 को प्राथमिकी में बताया था कि 13/05/20 को शाम 5 बजे नाबालिग बच्चे जलावन चुनने जंगल गये थे, तब अभियुक्तों ने बच्चों के साथ छेड़खानी करने लगे। परिजनों ने इसका विरोध किया तब रात्रि में अभियुक्त ने पीड़िता के परिजनों के घर पर घातक हथियार से हमला कर दिया जिससे तीन परिजनों की मृत्यु हो गई और कुछ परिजन घायल हो गए थे। अभियुक्तों पर 08/10/21 को आरोप गठन किया गया था।