नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने औरंगाबाद जिले में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, निजी कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 04:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी। सभी कक्षाएँ पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 04:30 बजे के बीच सावधानीपूर्वक संचालित की जाएंगी। बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित विशेष कक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

यह आदेश दिनांक 20.12.2025 से 25.12.2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने सभी अभिभावकों विद्यार्थियों और शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और बच्चों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।