नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। वर्तमान में औरंगाबाद जिले में लगातार ठंड एवं शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जो विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
इसी क्रम में जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा-163 के अंतर्गत आदेश निर्गत किया गया है। आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिला के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों, प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में कक्षा 5वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 01.01.2026 से 03.01.2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही, कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर उक्त अवधि में पूर्वाह्न 11:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा हेतु संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
ठंड एवं मौसम की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा परिस्थितियों के अनुरूप अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा। उक्त आदेश दिनांक 31.12.2025 को जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर से निर्गत किया गया है।