नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिला उपभोक्ता अदालत से बाइक चोरी से जुड़े मामले में पीड़ित को राहत मिली है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत वाद संख्या 11/23 की सुनवाई के दौरान वाद सूचक योगेन्द्र राम, निवासी मनीका मदनपुर को चौला मंडलम बीमा कंपनी, बेरिंग कैनाल रोड पटना की ओर से 45 हजार 781 रुपये का चेक भेजा गया। उक्त चेक जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार और सदस्य बद्री नारायण सिंह द्वारा पीड़ित योगेन्द्र राम को सुपुर्द किया गया।
अधिवक्ता ने बताया कि योगेन्द्र राम औरंगाबाद समाहरणालय के गोपनीय शाखा में पत्र वितरण का कार्य करता था। 15 जून 2022 को दोपहर के समय उसकी बाइक समाहरणालय परिसर से चोरी हो गई थी। इस संबंध में थाना में कांड संख्या 360/22 दर्ज कराई गई थी। बाइक चोरी होने के बाद पीड़ित की ओर से वकालतन नोटिस बीमा कंपनी को भेजा गया था, लेकिन बीमा कंपनी की ओर से असंतोषजनक जवाब दिया गया।
वाहन के अभाव में हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए पीड़ित ने अंततः जिला उपभोक्ता अदालत की शरण ली। सुनवाई के बाद अदालत के निर्देश पर बीमा कंपनी ने चोरी गई बाइक के एवज में बीमा राशि का भुगतान किया, जिससे पीड़ित को न्याय मिला।