औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
शहर के नगर भवन में पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम की देखरेख में पुलिसकर्मियों को नए अपराधिक कानून के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दुसरे दिन सभी डीएसपी, थानाध्यक्ष, एसपी कार्यालय के रीडर आदि शामिल थे। बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता के नागरिक सुरक्षा संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व ऐविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।
देश के कानून व्यवस्था में तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आने वाले समय में साक्ष्य पर गंभीरता से काम करने के लिए पुलिस विभाग के ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। पूर्व में साक्ष्य के अभाव के चलते कई मामलों में अपराधी बरी हो जाते थे। बड़े अपराधों जिसमें 7 साल से अधिक की सजा है, उसमें पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाएंगी। इसके लिए पुलिस थानों को आधुनिक संसाधन दिये जाएंगे। इसको लेकर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस रूम व सर्वर आदि दिये जाएंगे।
इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस केन्द्र) आकाश कुमार यादव, ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार, चंदन कुमार सहित कई अन्य मौजूद रहे।