औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद ने एक उपभोक्ता वाद में सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को न्याय दिलाया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शिकायतकर्ता सुषमा सिन्हा पति वरीय अधिवक्ता उदय कुमार सिन्हा, जयंती ई 2 वस्तु विहार फेज वन, बिजौली मोड़ औरंगाबाद ने विपक्षी नितिश कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर, तनय कुमार ओझा प्रोजेक्ट मैनेजर तथा प्रभात कुमार एकाउंटेंट मार्केटिंग, बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड वस्तु विहार औरंगाबाद के विरुद्ध उपभोक्ता अदालत में वाद दाखिल किया था।
इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने वस्तु विहार में डुप्लेक्स भवन बुकिंग किया था और बतौर अग्रिम 5.5 लाख रु का भुगतान भी किया था. परन्तु कोरोना काल में शिकायतकर्ता ने बुकिंग रद्द किया जिसे वस्तु विहार बिल्डिंग सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड ने स्वीकार कर कुछ वर्ष में 4 लाख रु ही लौटाए. वकालत नोटिस भेजने के बाद भी मूलधन का 1.5 लाख वापस नहीं किया था. तब शिकायकर्ता ने जिला उपभोक्ता अदालत की शरण ली और सोमवार को 1.5 लाख का चेक प्राप्त कर सुलह किया।