औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
बिहार में बीते आठ सालों से शराबबंदी कानून लागू है। इस दौरान शराब के सेवन वितरण एवं परिवहन को लेकर पकड़े जा रहें लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर अब दूसरी बार शराब सेवन करने वालों को एक साल की सज़ा सुनाई जाएगी। मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश नीतीश कुमार ने अभियुक्त को एक साल की सजा सुनाई है।
सज़ा प्राप्त अभियुक्त नवीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिचर बाजार निवासी गुंजन कुमार हैं। दरअसल 26 अक्तूबर 2023 को उत्पाद थाना के एएसआई उदय कुमार दुबे ने उक्त आरोपी को कोईरीडीह चेक पोस्ट के पास से शराब के नशे में पकड़ा था। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के पश्चात शराब पीने की पुष्टि की गई थी। संदर्भ में एएसआई दीपक कुमार ने इस कांड का अनुसंधान किया था।