औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने नाबालिग लड़की के अपहरण कर शादी करने पर कठोरतम सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि हसपुरा थाना कांड संख्या -247/22 में पॉक्सो एक्ट की धारा 06 और बाल विवाह निषेध अधिनियम में दोषी ठहराए गए अभियुक्त काराधीन ऋषि पाल जाटव, पता अभाईन, कोईलवर शाहजहांपुर उत्तरप्रदेश को बीस साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना राशि न देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 23/08/22 को पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि मैं मजदूर हुं, में और मेरी पत्नी काम के लिए बाहर गए थे तो एक अंजान व्यक्ति ने बहला फुसलाकर कर मेरी नाबालिग लड़की को अपहरण कर लिया। शाम को घर आकर खोजा तो नहीं मिली तो रिश्तेदारो को खबर किया तो पता चला कि ऋषि पाल जाटव ने ही ग़लत नियत से मेरी नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया है। सर्वप्रथम थाना ने केस नहीं लिया तो आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी।