औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कल सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय परिसर में होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि मतगणना स्थल के इर्द-गिर्द धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्री शास्त्री ने बताया कि सिन्हा कॉलेज मोड़ से ही मतगणना स्थल जाने वाली सड़क पर सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मंगलवार को प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और पहले पोस्ट बैलेट की गिनती की जाएगी। मतगणना कक्ष में मोबाइल लेने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना को लेकर सभी छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग 14-14 टेबल बनाए गए हैं और सुरक्षा को लेकर बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। इस बीच आज पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम के निर्देश पर मतगणना को लेकर दंगा नियंत्रण ड्रिल का पूर्व अभ्यास कराया गया।
इधर आज मतगणना को लेकर समाहरणालय के नगर भवन के सभागार में पोस्टल बैलेट मतगणना को लेकर पोस्टल बैलेट मतगणना कार्य के लिए काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर व माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सच्चिदानंद सुमन के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में जो बातें बताई जा रही है, इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी कार्य अपनी मन-मर्जी से नहीं करना है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना को लेकर जारी दिशा-निर्दशों का अक्षरशः आनुपालन करेंगे। उन्होंने क्रमवार पोस्टल बैलेट की गणना के लिए विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पोस्टल बैलेट पेपर खोलने व विभिन्न प्रपत्रों के संबंध में विस्तार से बताया।
कर्मियों को विस्तार से ईटीपीबीएस एवं पोस्टल बैलेट के मतों की गणना की जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि सुबह आठ बजे पोस्टल बैलेट के माध्यम से प्राप्त मतों की गणना प्रारंभ होगी। काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का क्या कार्य और क्या दायित्व हैं, इसके संबंध में विस्तार से बताया। कहा कि पोस्टल बैलेट मतगणना को लेकर केंद्र में हॉल बनाया गया है कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उनके द्वारा पोस्टल बैलट के फॉर्म 13 ए, बी, सी को स्कैन एवं बारकोड स्कैन कर मतगणना करने एवं पोस्टल बैलट मत को वैध एवं अवैध मत को अलग करने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया को बताया गया। साथ में यह भी बताया गया कि किस परिस्थिति में पोस्टल बैलट को अवैध घोषित किया जाना है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी, प्रशिक्षण कार्य में लगे सभी कर्मियों के अतिरिक्त जिला स्तरीय अन्य अधिकारी मौजूद रहे।