औरंगबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) सिस्टम के मद्देनजर आज समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिले में पानी की किल्लत को लेकर जिला पदाधिकारी काफी गंभीर दिखे। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का असर हम सब पर पड़ रहा है। घनी आबादी क्षेत्र में रह रहे लोगों के समक्ष शुद्ध पेयजल की किल्लत हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम जल संचयन करें। वर्षा जल संचयन इस दिशा में काफी प्रभावी हो सकता है तथा वर्षा का जल अधिक से अधिक संचयन कर गिरते हुए भू-जल स्तर को रोककर आने वाली पीढियां को भीषण जल संकट से बचाया जा सके। उनके द्वारा बताया गया कि जिले में सभी प्रकार के सरकारी भवनों के छतों पर वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा सकता है।
जिला पदाधिकारी के द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले में सभी सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु सर्वे करायें। साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से होने वाले फायदों को होर्डिंग फ्लैक्स के माध्यम से गांव गांव तक प्रचार प्रसार करवाने का भी निर्देश दिये। समाहरणालय के सभी भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिए। नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद को वार्ड स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाने के लिए व्यापक रूप से समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिए। इसके लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड स्तर पर 50 एवं नगर परिषद स्तर के लिए 50 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद नगर परिषद द्वारा बताया गया कि नगर परिषद द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है जिसमें पिछले तीन वर्षों में जितने भी नये भवनों का निर्माण हुआ है उसमें छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने हेतु नोटिस किया जा रहा है। क्योंकि विगत तीन वर्षों में 413 घरों का नक्सा पास हुआ है उसमें भी छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान किया हुआ है तथा लोगों द्वारा उसके निर्माण हेतु शपथ पत्र भी जमा किया गया है। उन्होंने बताया कि आम लोगों के द्वारा यदि आवास निर्माण के उपरांत या आवास में संचयन संरचनाओं का निर्माण कर उसका फोटो यदि उपलब्ध कराया जाता है तो उस आवास का होल्डिंग टैक्स में 5 प्रतिशत की छुट दी जायेगी।