औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सज़ा प्राप्त अभियुक्त बारूण थाना क्षेत्र के डिगर बिगहा का रहने वाला मुन्ना यादव है। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सह स्पेशल पॉक्सों कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बारूण थाना की एक कांड में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को नाबालिग लड़की से दुषकर्म मामले में सजा और जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद के माध्यम से भी पीड़िता को 2 लाख रूपये मुआवजा दिलवाया जाएगा।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी लड़की ज़िला मुख्यालय स्थित किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज जाने के लिए 29.12.12 को घर से निकली , लेकिन घर वापस लौट कर नहीं आई जिसमें काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अभियुक्त उसे अपनी बात में लेकर कांड को अंजाम दिया है। तत्पश्चात मामले में 15.02.13 को अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आज क़रीब 11 साल बाद न्याय मिला।