नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पॉक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा नवीनगर थाना कांड संख्या-47/24, जी. आर-21/24 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त को दोषी ठहराया है, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त योगेन्द्र पासवान अनुकुपा कुटुंबा को भादंवि धारा-323, 342, 363, 376 और पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है। सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/05/25 निर्धारित किया गया है। अभियोजन की ओर से 9 गवाही हुई थी। इस केस के आई. ओ. पिंकी कुमारी और कामिनी कुमारी थी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव में गई थी। प्राइज के लिए कार्यक्रम बाद तक स्कूल में रूकी हुई थी जब लेट होने लगी तो अकेले घर जाने लगी तब अज्ञात व्यक्ति ने जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर टंडवा के रास्ते हरिहरगंज ले जाकर जबरदस्ती किया। जब पीड़िता रोने लगी तो अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाकर उसके मां से बात कराया। इस नम्बर को पीड़िता के परिजन ने पुलिस को देकर अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के तबाड़तोड़ छापेमारी से दहशत में आए अज्ञात अभियुक्त ने शिवपुर मोड़ पर पीड़िता को छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने पीड़िता के निशानदेही पर हरिहरगंज के एक ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अभियुक्त के पहचान उजागर किया।
अभियुक्त इस घटना के बाद एक उत्पाद कोर्ट के केस में जेल चला गया। अभियुक्त की 10/05/24 से इस केस में हिरासत में लिया गया। अभियुक्त का टी आई पी परेड कर पीड़िता द्वारा पहचान कराई गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा इस वाद में मेडिकल, एफ एस एल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई थी। अभियोजन में पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला था। अभियुक्त के नाम से आरोप पत्र 23/07/24 को न्यायालय में आई थी। अभियुक्त पर आरोप गठन-13/09/24 को हुई थी। आरोप गठन के बाद तेजी से वाद की सुनवाई पूरी किया गया है। कल अभियुक्त को सज़ा सुनाई जाएगी।