नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो कोर्ट में गोह थाना कांड संख्या- 92/14, पोक्सो केस नम्बर- 26/21 में एकमात्र काराधिन अभियुक्त को सज़ा सुनाई गई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त चन्दन कुमार भवानीपुर को भादंवि धारा 376 में आजीवन कारावास और पचास हजार जुर्माना लगाया है। धारा 366 ए में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ–साथ चलेगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने 16/08/14 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि नाबालिग लड़की टयुसन पढ़ने ग्राम से गोह गई थी तो अभियुक्त ने अपहरण कर गया जिला ले गया था। जब इस जानकारी के पुष्टि के लिए अभियुक्त के घर गए तो गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। इसके बाद न्याय के लिए घटना के तीन दिन बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।