नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश ने पोक्सो केस नम्बर- 10/25, कासमा- 11/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त प्रिंस कुमार कासमा को सज़ा सुनाई है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त प्रिंस कुमार को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए पोक्सो एक्ट की धारा- 4(2) और बीएनएस की धारा- 65(1) में 20 साल सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी, अभियोजन की ओर से 07 गवाही हुई और बचाव पक्ष की ओर से भी 07 गवाही हुई थी। अभियुक्त पर 08/04/25 को आरोप गठन किया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने 28/01/25 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि 10 बजे स्कूल जाने के क्रम में अभियुक्त ने पकड़ कर सिमेंट के दुकान में ले जाकर सटर बंद कर दिया और गलत काम करके 04 बजे हमारे घर के पिछे लाकर छोड़ दिया। तब अपने मां चाची को घटना के जानकारी देकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस वाद की सुनवाई तेजी से पुरी हुई है।