नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। जिले में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
इसको देखते हुए औरंगाबाद डीएम श्रीकान्त शास्त्री ने गुरुवार को निर्देश जारी किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जिले के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा आठ तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 9 बजे से पहले एवं अपराह्न 4 बजे के बाद प्रतिबंध लगाता हूँ।
विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। यह आदेश औरंगाबाद जिले में दिनांक- 03.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक- 06.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।