नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिला उपभोक्ता अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षिका को लंबित एमएसीपी राशि दिलाकर राहत प्रदान की है। शिकायत वाद संख्या 24/25 में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, दाउदनगर की सेवानिवृत्त शिक्षिका प्रतिमा कुमारी ने अपने अधिवक्ता क्षितिज रंजन के माध्यम से 14 मई 2025 को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध वाद दायर किया था।
वाद में कहा गया कि एमएसीपी के तहत अंतर वेतन भुगतान की 3,32,983 रुपये की राशि को शिक्षा विभाग द्वारा 12 दिसंबर 2023 को स्वीकृति मिलने के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में वकालतन नोटिस भेजकर भी राशि भुगतान की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विपक्षी पक्ष ने यह दलील दी कि यह मामला जिला उपभोक्ता अदालत में विचारणीय नहीं है।
हालांकि अदालत के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने आवेदिका की मांग को उचित मानते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अदालत की पहल के बाद आवेदिका को बकाया एमएसीपी राशि उनके खाते में भुगतान कर दी गई।