औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अशोक राज के द्वारा नगर थाना काण्ड संख्या 592/22 के मृतक उतम कुमार, पिता स्व रामचंद्र सिंह निवासी- ग्राम मिसिर करमा थाना- रिसियप की पत्नी किरण देवी को 10 लाख का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुकुल राम द्वारा बताया गया कि 13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या 16/24 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि 19-09-2022 को ट्रक संख्या आरजे 21 जीबी 6171 द्वारा माँ मुंडेश्वरी टावर के पास एनएच 2 पर मोटर साईकिल संख्या जेएच 10 एएल 7274 को धक्का मारने से उत्तम की मृत्यु हो गई थी।
जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।