नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिले में वर्तमान में निरंतर ठंड एवं शीत लहर की स्थिति व्याप्त है, जो जनस्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है।
आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा निजी कोचिंग संस्थानों (प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा पाँचवीं तक की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 08.01.2026 से 10.01.2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

साथ ही, कक्षा छठी से बारहवीं तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों तथा निजी कोचिंग संस्थानों में दिनांक 08.01.2026 से 10.01.2026 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
परीक्षा के उद्देश्य से संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाएँ उक्त आदेश से मुक्त रहेंगी। सभी विद्यालय एवं संस्थान प्रबंधन को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
ठंड एवं मौसम की स्थिति की सतत समीक्षा की जा रही है तथा परिस्थितियों के अनुरूप अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा।