नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। उच्च न्यायालय पटना ने नियोजित माध्यमिक शिक्षक की ओर से दायर याचिका के आलोक में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय साया के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं सदर अनुमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव इंद्रजीत कुमार सिंह एवं अन्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिका के आलोक में यह फैसला सुनाया है।
याचिकाकर्ता इंद्रजीत कुमार सिंह के साथ ही 81 शिक्षकों के समूह ने बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियमावली 2020 में वर्णित प्रावधानों को लागू करने के लिए एक याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की थी। इस याचिका में 2020 नियमावली के आलोक में स्नातकोत्तर शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की मांग की गई थी।
पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता एवं सरकार की तरफ से उपस्थित वकील का तर्क सुनते हुए बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2020 के कंडिका 7 एवं 8 के आलोक में उप विकास आयुक्त को 6 महीना के अंदर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति करने संबंधी फैसला सुनाया है। पटना उच्च न्यायालय की फैसले से नियोजित माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।
पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश पर शिक्षक नेता एवं शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। मुख्य याचिकाकर्ता एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय साया के प्रभारी प्रधानाध्यापक इंद्रजीत कुमार सिंह, अमिताभ रंजन, एसटी हक़, सत्येंद्र कुमार, रविंद्र नाथ, रंजन कुमार, केश रंजन कुमार, रश्मि प्रिया, कृष्णकांत सिंह, कमलेश कुमार ने इस निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर की है।