नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
जहानाबाद। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार किए गए 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिन्हें दोषी करार दिया गया उसमें रमता सिंह, गौरव कुमार, उत्तम कुमार, शशिकांत शर्मा एवं निहाल नंदन सिंह शामिल हैं।
बताया गया कि सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई पूरा करने के उपरांत भा द वि की धारा 302 के तहत सभी दोषियों को आजीवन कारावास एवं दस- दस हजार रुपए का अर्थ दंड भुगतने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं न्यायालय ने हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में सभी लोगों को भाद बी की धारा 120 बी के तहत भी आजीवन कारावास एवं दस- दस हजार रुपए के अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला अलग से सुनाया। साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपियों को घटना के क्रम में बचाने आए राहगिर उदय प्रसाद पर जानलेवा हमला करने को लेकर भा द बी की धारा 307 के तहत 7 साल का कठोर कारावास एवं पांच 5000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया।
इतना ही नहीं न्यायालय ने सभी आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास एवं एक 1000 अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया। इस मामले में लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने अभियोजन का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला के हुलासगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकरसा गांव निवासी प्रतिमा देवी ने उपरोक्त सभी लोगों को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी l
इस मामले में सूचिका आरोप लगाई थी कि वह अपने पुत्री के साथ घटना के दिन जहानाबाद व्यवहार न्यायालय से मुकदमे में पैरवी करने के बाद घर लौट रही थी कि रास्ते में अपराधियों ने घेरकर गोली मार दी जिससे मेरी बेटी जख्मी हो गई l इसी क्रम में एक राहगीर उदय प्रसाद बचाने के लिए आया तो उसे भी अपराधियों ने गोली मार कर जख्मी कर दिया। बाद में रिचा कुमारी की मौत हो गई थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक, अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक सहित 10 गवाहो की गवाही कराई गई थी।