औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे चार न्यायधीश आनन्द भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या- 39/20 में हत्या करने के जुर्म में पांचों अभियुक्तों को भादंवि धारा- 302 में उम्रकैद की सजा और 20–20 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास होगी।
एपीपी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि अभियुक्त संजय चौधरी, संजू चौधरी तेजपुरा को 11 सितम्बर को दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। अन्य तीन अभियुक्त गबुदन चौधरी, गोलु चौधरी, टुनु चौधरी तेजपुरा पूर्व से ही जेल में बंद हैं।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अंतेश कुमार तेजपुरा ने 13/02/20 को प्राथमिकी में बताया था कि पांचों अभियुक्तों ने मिलकर सामुदायिक भवन ओबरा के पास सूचक के भाई सुनील कुमार उर्फ विदेशिया को चाकू से गोद कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। आवाज सुनकर सुचक घटनास्थल पहुंचे तो अभियुक्तों को भागते हुए देखा था। इसके बाद घायल भाई को ग्रामीणो के सहयोग से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाउदनगर ले गए जहां इलाज शुरू होते ही सुनील कुमार उर्फ विदेशिया की मृत्यु हो गई थी। घटना के पीछे का कारण पूर्व में हुआ झगड़ा था।