नवादा। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में कौआकोल थाना क्षेत्र के रूपौ ओपी अंतर्गत धनावा गांव निवासी पंकज सिंह को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) के न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने गुरूवार को यह सजा सुनायीं।
जानकारी के अनुसार एक नाबालिग लड़की सड़क किनारे खेत में बकरी बॉधने गई थी तभी पंकज सिंह ने लड़की का मुॅह बंद कर बगल के कसार के खेत में ले गया तथा जबरन दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दिया। घटना 10 मार्च 2022 की संध्या 4 बजे की बताई जाती है। पुलिस के द्वारा चिन्हित घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को किये जाने का आदेश दिया। इसके अलावे अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। न्यायाधीश ने पीड़िता को 4 लाख रूपये दिये जाने का निर्देश सरकार को दिया। सजा सुनाने के पूर्व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय से आग्रह किया कि अभियुक्त तीन छोटे-छोटे बच्चों का पिता है। घर में बृद्ध माता-पिता है। अपराध का कोई इतिहास नहीं है। कम से कम सजा सुनाने का अनुरोध किया।
वहीं विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत को कहा कि अभियुक्त ने धृणित घटना को अंजाम दिया है। अधिक से अधिक सजा दिये जाने का आग्रह किया। उभयपक्षों के दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनायीं। बता दें कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफतार कर 22 मई 2022 को अदालत में प्रस्तुत किया। तब से अभियुक्त लगातार जेल में बंद है।