औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे ने सिमरा थाना कांड संख्या-47/19, एसटी आर 62/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त अरबिंद प्रजापति चोरहा सिमरा को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं भादंवि धारा 201 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ–साथ चलेगी,
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक उमेश कुमार सिंह पुलिस अवर निरीक्षक सिमरा ने 23/11/19 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि शिवपुर के पश्चिमी नहर पर एक अज्ञात महिला का शव धान के खेत में पड़ा है।
वरीय अधिकारियों को सूचना देकर सत्यापन हेतु घटनास्थल पर पहुंचे तो स्थानीय सरपंच और लोगों ने पहचाना कि यह शव पूजा देवी पति अरबिंद प्रजापति का है, जिसने दो शादी की थी। न्यायालय ने 06/08/24 को अभियुक्त को पहली पत्नी के गर्दन चापकर मारने और अन्यत्र जगह लाश छिपाने का दोषी ठहराया था। अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं।