नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे आठ ने रफीगंज थाना कांड संख्या -42/23, एस टी आर -382/23, 112/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दहेज हत्या के जुर्म में दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। एपीपी रविन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त काराधिन पति मुन्ना सिंह उर्फ पंकज, ससुर ग्रिजेश सिंह खडवॉ रफीगंज को भादंवि धारा -304 बी में बीस साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास होगी। इस वाद में अभियोजन के तरफ से डा उदय कुमार, आईओ रामईकबाल यादव सहित छः गवाही हुई थी। दोनों अभियुक्तों को 08/07/25 को दोषी ठहराया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतका के भाई सोनू सिंह इटवा नोनिया बिगहा नबीनगर ने 30/01/23 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि बहन की शादी 2020 में बुलेट और उपहार देकर किया था। लड़की के भाई ने बुलेट का पच्चीस किश्त चुका दिया, आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर बाकी बचे 15 किश्त बहनोई को चुकाने का अनुरोध किया तो बहनोई ने इसका खमियाजा भुगतने का धमकी दी थी। गाड़ी के किश्त जमा न होने पर फाइनेंस कंपनी ने 29/01/23 बुलेट अपने साथ ले गए तो 30/01/23 को बहन फोन कर कहती है कि यहां से ले चलो नहीं तो हमें ये सब जान से मार देंगे।
दोपहर 2:30 बजे गांव से फोन आती है कि बहन को मार दिया है सब लाश जलाने के चक्कर में हैं। उक्त सुचना पर गांव पहुंचे तो छोटी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी और गले चापने का निशान थे। इस घटना की सुचना थाना को दिया। आज न्यायालय में बचाव पक्ष ने अपराधिक इतिहास नहीं होने के कारण न्युनतम सज़ा की मांग किया। अपर लोक अभियोजक ने दहेज हत्या को समाज के अभिशाप बताते हुए अधिकतम सज़ा की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जिला जज अष्टम ने सज़ा सुनाई है।