औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस सौरभ सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या -41/12 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए छह अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। एपीपी अनिल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त बालदेव प्रसाद और मनोज कुमार को चार-चार साल की सजा और बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अन्य अभियुक्त सन्नी देओल, सरोज लाल, अनिल लाल, दिलीप लाल चरकुपा रफीगंज को क्रमश सात-सात साल की सजा और बीस-बीस हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि सभी पीड़ित पक्ष के घायलों को छह सप्ताह के अंदर देने का आदेश जारी किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह सजाएं भादंवि धारा -307/149 में सुनाई गई है। अभियुक्त और सूचक दोनों पक्ष गोतिया है। बच्चों के लडाई में दोनों पक्ष 08/03/12 को बड़े हिंसक रूप से लड़ गये थे जिसमें सूचक समेत अरूण लाल और चंदन लाल गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। अभियुक्तों को 12/08/24 को दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।