औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात निशित दयाल ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 337/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। एपीपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त आदिल अंसारी अंजान शहीद दाउदनगर, विकास कुमार नालबंद टोला दाउदनगर एवं रियाज़ हजाम माली टोला दाउदनगर को भादंवि धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि अभियुक्तों का यह पहला अपराध है और अभियुक्तगण कम उम्र के है इसलिए कम से कम सज़ा का आग्रह करते हैं। एपीपी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि यह बात सही है कि अभियुक्त सभी कम उम्र के है मगर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने से कम उम्र के किशोर को चाकू से गोद कर हत्या की है। यह घटना समाज में क्षमा योग्य नहीं है और ऐसी घटना समाज को चिंतित करता है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक दिनेश यादव नालबंद टोला दाउदनगर ने 20/06/22 को अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि रात्रि 8 बजे मेरे किशोर पुत्र अक्षय कुमार को फोन कर अभियुक्त विकास कुमार घर से बाहर बुलाता है और शान्ति भवन ले जाकर अन्य अभियुक्तों के साथ चाकू से गोद कर बुरी तरह से घायल कर देता है।
हल्ला सुनकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घटनास्थल पहुंचे तो अभियुक्तों को चाकू के साथ भागते देखा। अक्षय कुमार को अनुमंडलीय अस्पताल दाउदनगर ले गए जहां वह मृत घोषित कर दिया था। अभियुक्तों को इस घटना में 04/07/24 को दोषी करार दिया गया था। इस वाद की सुनवाई 2 साल में पूरी कर ली गई है।