नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश लक्ष्मी कांत मिश्रा ने सलैया थाना कांड संख्या- 47/18, पोक्सो जी आर नं- 17/23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्रवण कुमार महेशपुर सलैया को नाबालिग का अपहरण कर रेप करने का आरोप में सज़ा सुनाई है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को अपहरण के जुर्म में पांच साल की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं नाबालिग से बलात्कार के जूर्म में दस साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना न देने पर तीन महीने साधारण कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 24/01/25 को पोक्सो कोर्ट में दोषी करार दिया गया था। पीड़िता 31/08/18 से घर से गायब थी। पीड़िता के पिता को घर के पास पुछताछ से अभियुक्त के अपराध की जानकारी मिली, तब अभियुक्त पर सलैया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।