नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के विशेष पोक्सो कोर्ट सह जिला जज-6 ने बुधवार को एक अहम फैसले में टंडवा थाना क्षेत्र से संबंधित अपहरण एवं पोक्सो मामले के अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त पर कुल 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
स्पेशल लोक अभियोजक शिवलाल मेहता ने जानकारी दी कि टंडवा थाना कांड संख्या 100/2024 (जीआर संख्या 212/2024) में नामजद अभियुक्त गौतम कुमार, निवासी इटवां, टंडवा को भारतीय न्याय संहिता के तहत पांच साल सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत तीन साल सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को प्रत्येक जुर्माने के बदले तीन-तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
प्राथमिकी सूचक, जो पीड़िता का भाई है, ने थाने में दर्ज कराई थी कि 24 अगस्त 2024 को उनकी मां इलाज कराने गई थीं और उनकी नाबालिग बहन उनके साथ थी। इसी दौरान अभियुक्त गौतम कुमार ने शादी के नियत से बहला-फुसलाकर नाबालिग को अपहरण कर लिया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने 20 दिन बाद अभियुक्त और पीड़िता दोनों को गुजरात से बरामद किया। अभियुक्त को उसी समय गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, और तब से वह जेल में बंद है। प्रशिक्षु पु.अ.नि. अमित कुमार ने 16 नवंबर 2024 को इस मामले में न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया था। मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।