नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने जी. आर .संख्या- 1567/10, मदनपुर थाना कांड संख्या- 166/10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए विधि विवादित किशोर को सजा सुनाई है।
अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विधि विवादित किशोर को देव सूर्य मंदिर में 15 दिन सामुदायिक सेवा में सहयोग करना होगा। वहीं मंदिर प्रबंधक को आदेश दिया गया है कि विधि विवादित किशोर के 15 दिन के आचरण और व्यवहार सम्बंधित रिपोर्ट बनाकर किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में समर्पित करना होगा।