20 हजार का लगाया अर्थदंड
नवबिहार टाइम्स संवाददाता
मसौढ़ी। मसौढी सिविल कोर्ट में एडीजे-1 शंकेश चंद्रा की कोर्ट में सुबेलाल हत्याकांड की केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी।
दरअसल मामला भगवानगंज थाना क्षेत्र के गंदुगढ का है, जहां पूर्व से चली आ रही जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी ठंडे के साथ मारपीट में सुबेलाल की मौत हो गई थी। इस मामले मे पांच लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, मसौढी न्यायालय के सेशन ट्रायल 504/ 24 भगवानगंज थाना कांड संख्या 157/ 23 के तहत चल रहे केस में मंगलवार को कुणाल कुमार उर्फ हरेराम पिता जयराम चौधरी गांङूगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अपर लोक अभियोजक धनंजय कुमार ने बताया कि एडीजे-1, शंकेश चंद्रा की कोर्ट में यह सजा सुनाई गई है। इस मामले इस केस के वादी श्यामाकांत ने बताया की इसमें पांच अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसमें जयराम चौधरी, राजाराम चौधरी, अनुप कुमार उर्फ गोलू, मंजू देवी, सुमित्रा देवी आदि हैं।