राष्ट्रीय लोक अदालत को जन-जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अहम : प्रभारी जिला जज
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विश्व विभूति गुप्ता द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें प्रभारी जिला जज द्वारा बताया गया कि 13 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालय में लम्बित सभी तरह के सुलहनीय वादों से सम्बन्धित नोटिस को पुलिस के माध्यम से पक्षकार को हस्तगत कराया गया है। साथ ही तामिला प्रतिवेदन पर प्राप्त मोबाईल संख्या के आधार पर कार्यालय द्वारा उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उपस्थित रहने हेतु भी सूचित किया गया है।
प्रभारी जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत से सम्बन्धित विविध गतिविधियों के प्रचार-प्रसार में सभी पत्रकारो का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्ति पर आभार व्यक्त किया। मीडिया द्वारा किये जाने वाले सार्थक सहयोग के प्रतिफल के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन इसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। प्रभारी जिला जज द्वारा संवाददाताओं को बताया गया कि इस जिला में पहली बार परिवहन एवं यातायात चालान से सम्बन्धित बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जिला परिवहन पदाधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर इस प्रकार के वादों को निस्तारण करेंगें।
प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बताया कि प्रारम्भिक स्तर पर अभी तक 2380 सुलहनीय वाद जो न्यायालय में लम्बित है चिन्ह्ति किया गया है तथा 51 वादों में निस्तारण हेतु सहमति प्रदान किये तथा 600 वादों के निस्तारण का लक्ष्य से सम्बन्धित ब्यौरा संवाददाताओं का उपलब्ध कराया गया। साथ ही प्री-लिटिगेशन के अन्तर्गत 5000 से अधिक बैंक ऋण सम्बन्धी मामलों में पक्षकारों को नोटिस किया गया है तथा 1500 से अधिक मामलो को इस लोक अदालत में निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है और इनसे सम्बन्धित नोटिस प्रेषण की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसे आगे बढ़ने की संभावना है।
सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत में त्वरित निस्तारण हेतु गठित बेंच के बारे में बताया कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद एवं अनुमण्डलीय न्यायालय, दाउदनगर को मिलाकर कुल 13 बेंचों का गठन किया गया है जिसमें वादों का त्वरित निष्पादन किया जायेगा। सचिव द्वारा जिलेवासियों से यह अपील भी किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन आकर अपने वादों को निस्तारण कराने में विशेष रूचि लें। बेंच से सम्बन्धित विस्तृत विवरणी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सूचना-पट्ट पर चष्पा कराया गया है जिससे कि न्यायालय आने वाले लोगों को सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।