नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। औरंगाबाद की अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निधि जायसवाल की अदालत ने मंगलवार को आदर्श आचार संहिता और लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के एक नौ साल पुराने मामले में जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह तथा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह को रिहा कर दिया।
इस संबंध में दोनों नेताओं के अधिवक्ताओं इंद्रदेव यादव और प्रेमेन्द्र मिश्र ने बताया कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू थी। इसी दौरान देव के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दोनों नेताओं के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें उन पर आरोप लगाया गया था कि इन दोनों के दलों से संबंधित पोस्टर बैनर बिना अनुमति के लगाए गए थे। बाद में नौ साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्य की कमी पाकर दोनों को रिहा करने का आदेश पारित किया।