नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। बार-बार नोटिस एवं सूचना के बाद भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऋण वापसी नहीं करने वाले उद्यमियों पर अब विभागीय निदेशानुसार ऋण वापसी की कानूनी प्रकिया शुरू की जाएगी।
औरगााबद जिले में वर्ष 2018 से 2021 तक कुल 805 उद्यमियों का ऋण वापसी का समय शुरू हो चूका है। जिसमें अबतक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से लगभग 50 प्रतिशत उद्यमी द्वारा अपना किस्त जमा करना शुरू कर दिया गया है। निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा हर सप्ताह ऋण वापसी की समीक्षा की जा रही है। समय पर ऋण वापस नहीं करने वाले उद्यमी के प्रति निदेशक द्वारा घोर नराजगी व्यक्त की जा रही है एवं ऐसे उद्यमियों को चिन्हित कर PDR Act के तहत प्रत्येक सप्ताह ऋण वापसी की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने हेतु निदेशित की गई है।
जिन उद्यमियों द्वारा राशि प्राप्ति के बाद भी इकाई स्थापित नहीं की गई है/ उद्योग स्थापित करने के लिए मिले राशि का दुरूपयोग किया गया है वैसे उद्यमी से सम्पूर्ण राशि की वसूली हेतु निदेशित की गई है। महाप्रबंधक द्वारा बताया गया वैसे उद्यमी जिन्हें बार-बार नोटिस एवं सूचना विभिन्न माध्यमों से (नोटिस, दूरमाष, वाह्टस्एप्प एवं विभिन्न समाचार पत्रों) देने के बाद भी ऋण वापसी नहीं की जा रही है एवं नवम्बर 2024 माह के अंत तक अपने बकाया ऋण का किस्त जमा नहीं करने पर ऐसे उद्यमियों को चिन्हित कर PDR Act के तहत कार्रवाई करते हुए ऋण वसूली की कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।