नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज द्वितीय अनन्दिता सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या- 263/22, जी आर- 24/22, एनडीपीएस टी आर- 42/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई है।

स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि सभी अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा- 18 सी में 6 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास-पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। अभियुक्त राजू कुमार सिंह पता पोखईया धनगाई गया, सुजीत कुमार यादव पता गिद्धौर चतरा, 20/07/22 से जेल में बंद हैं। इनके जमानत याचिका को हाईकोर्ट पटना ने अस्वीकृत किया था। एक और अभियुक्त अखिलेश यादव झागदांग चतरा जमानत पर था। तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस सब इंस्पेक्टर सरोज कुमार सिंह ने 20/07/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा से सासाराम जाने वाले बस में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जा रहा है। इसी सूचना के सत्यापन में बस को मंजुराही मोड़ एनएच टु पर चेकिंग किया गया तो 6.5 किलो अफीम के साथ तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। तीनो पर न्यायालय ने 19/01/23 को आरोप गठित किया था।