10 फरवरी तक शस्त्र जमा करना अनिवार्य
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
बोकारो। आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को गोपनीय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक की गई। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा शालिनी खालखो, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।

10 फरवरी तक शस्त्र जमा करना अनिवार्य
बैठक में निर्णय लिया गया कि बोकारो जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र 10 फरवरी 2026 तक संबंधित थाना, ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता के यहां अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। शस्त्र जमा नहीं करने की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
थाना और शस्त्र विक्रेताओं को भी निर्देश
सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी एवं शस्त्र एवं कारतूस विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे शस्त्र सुरक्षित रूप से जमा लेकर अनुज्ञप्तिधारियों को पावती रसीद उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रतिदिन संध्या 5 बजे तक शस्त्र जमा से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन जिला सामान्य शाखा, बोकारो को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
अन्य जिला/राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों पर भी आदेश लागू
बोकारो जिला में निवासरत ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिनकी अनुज्ञप्ति किसी अन्य जिला या राज्य से निर्गत है और बोकारो में पंजीकृत नहीं है, उन्हें भी आगामी 72 घंटे के भीतर शस्त्र जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चुनाव परिणाम के बाद शस्त्र होंगे विमुक्त
नगरपालिका आम चुनाव के परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह बाद संबंधित थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी एवं शस्त्र विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र विमुक्त किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करें, ताकि नगरपालिका चुनाव 2026 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके।