नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज समाहरणालय में अवस्थित जिला उपभोक्ता आयोग औरंगाबाद द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने की। उन्होंने उपस्थित अधिवक्ताओं और आमजनों को सम्बोधित करते हुए बताया कि आधुनिक युग में कई तरीकों से उपभोक्ताओं को ठगी की जा रही है जो काफी चिंतनीय विषय है। ऑनलाइन बाजार बढ़ने से ऑनलाइन ठगी के बहुत से उपभोक्ता शिकार हो रहे हैं जो अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता अदालत में लाभ पा सकते हैं। वस्तु या सेवा को खरीदने वाला या इस्तेमाल करने वाला भी वाद ला सकते हैं। बच्चों को ठगी के शिकार होने पर अभिभावक वाद दायर कर सकते हैं।
कहा कि जिला उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता दो साल पूर्व तक क्रय माल या सेवा के खामियां के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिला उपभोक्ता अदालत में सुनने का अधिकार, सुलह का अधिकार और निवारण के अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है। उपभोक्ता को भी वस्तु या सेवा का चयन का अधिकार है, बदलने का अधिकार है। सावधान क्रेता बनने का अधिकार है। आप हम सभी उपभोक्ता हैं। जिला उपभोक्ता अदालत सिविल प्रक्रिया से कार्य करते हुए दंडित करने का भी प्रावधान रखते हैं। बिजली विभाग, बीमा कम्पनी, इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित बहुत से मामलों में सुनवाई अभी चल रही है। सड़क पर भी नियम से अधिक ब्रेकर नही हो सकता है।
इस अवसर पर जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के उपाध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही, क्षीतिज रंजन, रामनरेश प्रसाद, राधारमण कुमार, अंजनी सिंह सरोज, अनिल आशुतोष, देवकांत, रोशन कुमार, शशि भूषण कुमार, रामदुलार मिश्रा, सरोज कुमार, गोपाल जी, राधे श्याम, श्रीनाथ, सत्यप्रकाश नारायण, अशोक कुमार सिंह, संजोग सिंह, सतीश कुमार सिंह, रंजन दुबे, कमलेश कुमार सिंह, चंद्रकांता कुमारी, ब्युटि कुमारी, कुसुम प्रभा, ज्योति कुमारी सहित उपभोक्ता अदालत के संजीव कुमार, रविराज, विक्रांत कुमार, अंजू कुमारी, नेहा कुमारी, रघुबीर ठाकुर, लुटन सहित अन्य उपस्थित थे।