अग्निशमालय परिसर में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। अनुमंडल अग्निशमालय औरंगाबाद के परिसर में बुधवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतीतोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना तथा उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी देना था।
कार्यक्रम की अध्यक्षता वरीय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रभा कुमारी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक या मौखिक उत्पीड़न कानूनन अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों को बताया कि यदि किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो उसे बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया कि शिकायत कैसे, कहां और किस समय में दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की भूमिका, शिकायत की गोपनीयता, पीड़िता की सुरक्षा तथा निष्पक्ष जांच प्रक्रिया पर भी विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी लालकेश्वर प्रसाद, मुन्ना कुमार, हरेराम सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।