औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अशोक राज के द्वारा नगर थाना काण्ड संख्या 15/08 के मृतक रत्नेश कुमार, पिता भुनेश्वर प्रसाद निवासी- क्लब रोड, औरंगाबाद की पत्नी अंजू कुंवर को 11 लाख 40 हजार का मुआवजा प्रदान किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, सुकुल राम द्वारा बताया गया कि 14-01-2008 को ट्रक संख्या आरजे 21 जीए 1990 द्वारा जसोइया मोड महाराणा प्रताप चौक के पास धक्का मारने से रत्नेश का मृत्यु हो गया था। जिला जज के द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाये और इसका ज्यादा से ज्यादा सद्पयोग करें, जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
विदित हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है।