नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के निर्देश पर श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर मदरसा रोड स्थित गोपाल होटल से तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया एवं नियोजक पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
बाल श्रम निषेध एवं विनिमयन अधिनियम के अंतर्गत दोषी नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास एवं 20000 से 50000/ रूपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दोषी नियोजक से 20000/- की राशि जिला बाल कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा कराया जाएगा। विमुक्त बाल श्रमिक को पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
धावा दल में संजीव कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी औरंगाबाद सदर विजेन्द्र कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नवीनगर संतोष सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रफीगंज एवं नगर थाना से पुलिस बल के सदस्य शामिल थे।