औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या 88/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन तीनों अभियुक्तों सोनु कुमार कुटुम्बा, भुपेश कुमार रिसियप, शत्रुधन पांडे नेवतापुर बोधगया को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एपीपी चंद्रशेखर सिंह देव ने बताया कि 10/07/24 तारीख़ को अभियुक्तों को भादंवि धारा 364, 365, 302, 201 में दोषी करार दिया गया था। आज सज़ा के बिन्दु पर भादंवि धारा 364 में सभी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
भादंवि धारा 365 में पांच साल साधारण कारावास, 10 हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास। भादंवि धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास, 25 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल साधारण कारावास तथा धारा 201 में पांच साल साधारण कारावास, 10 हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो पांच माह साधारण कारावास होगी। सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी, जुर्माना राशि पीड़िता सूचक को दी जाएगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक शीला देवी सडसा ने 16/12/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि सूचक के पुत्र राजीव रंजन सिंह को फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त के निशानदेही पर घटना के दस दिन बाद डुगडुगियां पहाड़ सासाराम पर राजीव रंजन सिंह का पत्थर से कुचला लाश बरामद किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप पत्र 24/03/21 को समर्पित किया गया था।