नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में गोह थाना क्षेत्र के दो दशक पुराने मारपीट और घर में घुसकर हमला करने के मामले में तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। जिला जज अष्टम न्यायाधीश मनीष कुमार जयसवाल की अदालत ने गोह थाना कांड संख्या 48/03 व एसटीआर संख्या 30/04, 240/24 में सज़ा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी प्रदीप कुमार सिंह के अनुसार, अभियुक्त विजय पासवान, जय पासवान और कृष्णा पासवान, निवासी बेरका, गोह, को एक सप्ताह पूर्व भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 323 के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेजा गया था। सज़ा निर्धारण के दौरान अदालत ने धारा 452 में चार साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 323 में छह महीने सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उन्होंने बताया कि 19 मई 2003 को दोपहर 1:30 बजे के करीब तीनों अभियुक्तों ने मिलकर रामरूप दास के भगीने सुरेश दास की लाठी-डंडे और मुक्कों से पिटाई की। जब रामरूप दास ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो अभियुक्तों ने उसे घर से खींचकर बाहर लाया और सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। हमले में उसकी पत्नी राजमोहनी देवी का दाहिना हाथ भी टूट गया। घटना के पीछे पंचायत चुनाव की रंजिश बताई गई थी। 21 मई 2003 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया।