नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पंकज मिश्रा ने अम्बा थाना कांड संख्या- 231/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त अलि रजा आलम और बिट्टू कुमार शर्मा को 323.55 किलो गांजा तस्करी के आरोप में सज़ा सुनाई गई है। अभियुक्तों को 05/02/25 को एन डी पी एस की धारा 20,25,29 में दोषी करार दिया गया था। आज इन सभी धाराओं में बीस-बीस साल की सजा और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मध निषेध अधिकारी को 28/12/21 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप से गंजा विक्रय हेतु झारखंड से बिहार जा रहा है। सूचना के आधार पर अम्बा थाना के दोस्ताना होटल के पास चेकिंग अभियान शुरू किया गया तो एक पिकअप के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 37 पैकेट में 323.55 किलो गांजा बरामद किया गया था तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं। वाद सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी इनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था।