394 बीएलओ, 40 बीएलओ सुपरवाइजर, 5 एआरओ मतगणना कार्य में जुटे
नवबिहार टाइम्स संवाददाता
मसौढ़ी। मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म वितरण कर रहे है। इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज आयोग को जमा कराने होंगे. गौरतलब है की मसौढी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,53,607 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 1,83,533 है, जबकि महिलाओं मतदाताओं की संख्या 1, 70, 074 है। ऐसे में 394 बीएलओ, 40 बीएलओ सुपरवाइजर के साथ पांच एआरओ इस पूरे गणना कार्य में युद्धस्तर पर जुट गए हैं।
मतदाताओं की जानकारी जुटाने के लिए घर-घर सर्वे शुरू कर दिया है. इसके तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो चुकी है. बीएलओ (BLO) रविवार से हर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (एनुमरेशन फॉर्म) दें रहे है। मतदाताओं को यह फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. इसके आधार पर आयोग फर्जी मतदाताओं की जांच करेगा और उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा. साथ ही नए योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा।
बताया जा रहा है कि, जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें न सिर्फ अपना वैध दस्तावेज देना होगा, बल्कि अपने माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा. इसी तरह, 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को अपना और अपने माता-पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा. अगर माता-पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है, तो उन्हें अपने जन्म के समय का अपने माता-पिता के वैध पासपोर्ट और वीजा की सेल्फ अटेस्टेड प्रति देनी होगी।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को एक गणना प्रपत्र (एनुमरेशन फ़ॉर्म) बाट रहे है। इसमें मतदाता का नाम, फोटो, पता, EPIC नंबर, आधार नंबर, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, माता-पिता या अभिभावक का नाम आदि से जुड़ी जानकारी होगी. वोटर्स को अपना नया फोटो इसमें लगाना होगा. फॉर्म भरने के बाद इसे बीएलओ को वापस करना होगा. इसके साथ अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज देने होंगे. मतदाता यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
बहरहाल बीएलओ को यह कार्य 26 जुलाई तक पूरी कर लेनी है।बीएलओ दो सेट में यह फॉर्म को वितरण कर रहे हैं एक फॉर्म मतदाता खुद रखेंगे और दूसरे फॉर्म को स्वअभिप्रमाणित कर के दस्तावेज के साथ भरकर बीएलओ को सौंपेंगे।