नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे पांच उमेश प्रसाद ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 11/12, एस .टी. आर- 360/12, जी. आर- 120/12 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सभी सातों अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई है। एपीपी देवीनंदन सिंह ने बताया कि अभियुक्त अमरेन्द्र सिंह, राम ध्यान सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, संजय सिंह, गुड्डू सिंह, साकेत सिंह और निखिल सिंह सभी निवासी बाला कर्मा को भादंवि धारा- 302/201 में आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सभी अभियुक्तों को 06/12/24 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। प्राथमिकी सूचक रविरंजन कुमार सिंह ने 18/01/12 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि जमीन विक्रय विवाद के कारण अभियुक्तों ने विधवा मां जेयमति कुंवर उर्फ देवती देवी को चतरा ग्राम पुल के पास गोली मारकर हत्या कर दी।