औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे वन सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पंकज मिश्रा ने कुटुम्बा थाना कांड संख्या-65/20, जी .आर.-03/20 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त अब्दुल तौफीक भोजपुर को एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा-20 (बी)2(सी) में दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना, धारा 25 में दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना, धारा 29 में भी दस साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्त को 30/05/24 को दोषी ठहराया गया था तथा एक अन्य अभियुक्त लडु सिंह मदार बक्सर को दोषमुक्त किया गया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पहली अपराध के कारण कम सज़ा की मांग कि थी वहीं स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने इस अपराध को समाज को दुषित करने वाला बताते हुए अधिकतम सज़ा की मांग की,। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायधीश ने अपना निर्णय सुनाया। अधिवक्ता ने बताया कि 28/04/20 को कुटुम्बा थाना को गुप्त सूचना गांजा तस्करी होने को मिला था संडा मुख्य सड़क पर गश्ति टीम चेकिंग अभियान शुरू किया 29/04/20 को एक ट्रक से 349 किलो गांजा बरामद किया गया, चालक पवन कुमार और सह चालक अब्दुल तौफीक गिरफ्तार किया गया और मोबाइल पर रेकी कर रहे लडु सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। विचारण के क्रम में चालक पवन कुमार की मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। आज सजा सुनाई जाने के पश्चात अभियुक्त अब्दुल तौफीक को जेल भेज दिया गया है।