नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दो आनंदिता सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या -267/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। इसके बाद दोनों अभियुक्तों शिवकुमार महतो बीबीगंज भोजपुर और मिथलेश कुमार पासवान गजराजगंज भोजपुर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी-2) सी में 12 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छः महीने अत्तिरिक्त कारावास होगी।
स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने कहा कि बरामद 20 किवंटल 51 किलो गांजा व्यवसायिक मात्रा से 100 गुना अधिक है इसलिए 20 साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया जाए क्योंकि इस अपराध से समाज को भारी नुक़सान की सम्भावना है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामप्रवेश मेहता ने कम से कम सज़ा की मांग की।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुअनि धनंजय कुमार शर्मा ने 28/ 08/ 21 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि गुप्त सूचना के सत्यापन में एनएच टु सीरीस बारूण में बीस किवंटल 51 किलो गांजा के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।