नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। वर्तमान में औरंगाबाद जिले में लगातार ठंड एवं शीत लहर की स्थिति बनी हुई है, जो विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत आदेश निर्गत किया गया है।

आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी निजी/सरकारी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 26.12.2025 से 27.12.2025 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 26.12.2025 से 27.12.2025 तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:30 बजे के पश्चात् संचालित नहीं की जाएंगी।
परीक्षा हेतु संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। ठंड एवं मौसम की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है तथा परिस्थितियों के अनुरूप अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा।