नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
हाजीपुर। जिला पदाधिकारी वैशाली वर्षा सिंह के मार्गदर्शन में जिले में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर धावादल का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में 19 अगस्त को पटेढ़ी बेलसर और लालगंज प्रखंड क्षेत्रों में कार्रवाई कर तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया।
धावादल ने पटेढ़ी बेलसर स्थित मेसर्स सूरज ऑटो गैराज, साईं चौक से एक तथा लालगंज स्थित मेसर्स अपनी साइकिल दुकान, मंगलकॉटी से दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि बाल श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
डीएम के निर्देश पर बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधित 2016 के प्रावधानों के तहत संबंधित नियोजकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज कराने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।
विमुक्त कराए गए तीनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सुपुर्द कर दिया गया। बाल श्रमिकों से काम कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना, छह माह तक कारावास या दोनों का प्रावधान है।